डुप्‍लीकेट अंकसूची :

1.   साधारण आवेदन जिसमें संपूर्ण विवरण हो

2.   अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति (यदि छात्र के पास है)

3.   अंकसूची खो जाने/नष्‍ट हो जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रति (FIR)

4.   छात्र द्वारा स्वघोषणा पत्र

5.   पहचान पत्र की छायाप्रति

6.   निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संचालक म.प्र. राज्‍य मुक्‍त स्‍कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से बनबाना होगा।

7.   प्राचार्य द्वारा प्रमाणित एवं अग्रेषित आवेदन पत्र संलग्‍न कर, संचालक म.प्र. राज्‍य मुक्‍त स्‍कूल शिक्षा बोर्ड,    

     शिवाजी नगर, भोपाल को पंजीक़त डाक/स्‍पीड पोस्‍ट से भेजें।

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